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आपकी समस्या का समाधान आज ही! राष्ट्रीय लोक अदालत में जानें कैसे पाएं न्याय

लखनऊ में आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, वाहन चालान और विवादों का त्वरित समाधान
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर यह है कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में आप अपनी लंबित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यह आयोजन न्याय और सुलह-समझौते की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है लंबित मामलों को त्वरित और निष्पक्ष तरीके से निपटाना। इसमें वाहन, वाहन चालान, वैवाहिक विवाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह एक अनूठी पहल है जो न्यायिक प्रणाली को सुलभ और प्रभावी बनाने में सहायक है।

आयोजन का विवरण

इस बार 13 जुलाई को राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में न्यायालयों और विभागों में चल रहे लंबित मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाने की प्रक्रिया होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है आम जनता को त्वरित न्याय दिलाना

न्यायालय और विभागों में व्यवस्था

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर, जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में यह आयोजन किया जा रहा है। सुबह दस बजे से यह लोक अदालत कलेक्ट्रेट और सभी तहसीलों में शुरू होगी।

मामलों का निपटारा

अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सोनकर ने जानकारी दी है कि पारिवारिक न्यायालय और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं।

समाधान के प्रकार

इस लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरण, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, दाम्पत्य संबंधी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं और वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण, आरबीट्रेशन संबंधी वाद शामिल हैं।

सुलह-समझौते की प्रक्रिया

पक्षकार जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हों, वे इस लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। पक्षकार आपसी सुलह-समझौते से निपटाना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्था समय-समय पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर की जाती है।

त्वरित न्याय की दिशा में कदम

राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन सुलह-समझौते की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया अदालतों का समय बचाने और आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने में सहायक है।

कैसे करें आवेदन

यदि आप अपने मामले का निपटारा लोक अदालत में कराना चाहते हैं, तो आपको पहले आवेदन करना होगा। इसके लिए आप अपने निकटतम न्यायालय या विभाग में संपर्क कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें आप अपने मामलों का निपटारा त्वरित और सुलह-समझौते के आधार पर करवा सकते हैं।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन न्यायिक प्रणाली को सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित और निष्पक्ष निपटारा हो सकता है। यह आयोजन न केवल न्यायालयों का समय बचाने में सहायक है, बल्कि आम नागरिकों को भी त्वरित न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह पहल न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ, त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए, यदि आपके पास कोई लंबित मामला है, तो इस लोक अदालत में आवेदन करें और अपने मामले का त्वरित निपटारा कराएं।

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